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Saturday, April 18, 2015

'आइसक्रीम में नशीला पदार्थ मिला, सहकर्मी ने लूटी इज्जत'

पठानकोट: अपराध की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। इन्हें रोकने के लिए सरकार की और से चाहे इतनी कोशिशें की जा रही है लेकिन यह घटनाएं अपनी चरम सीमा पर हैं। एेसा ही एक मामला पठानकोट का सामने आया है।

पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि वह एक निजी अस्पताल में काम करती है। उसने बताया कि गांव कोठी पंडिता का रहने वाला प्रदीप कुमार नाम का युवक भी उसके साथ काम करता है। 

पीड़िता ने बताया कि वह किसी काम के सिलसिले में ढांगू रोड पर जा रही थी। प्रदीप ने उसे बहाना बनाकर ढांगू रोड पर छोड़ने के लिए लिफ्ट दे दी। उसने बताया कि ढांगू रोड पर प्रदीप ने उसे आइसक्रीम में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर उसे खिला दी। जैसे ही उसने आइसक्रीम खाई वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में प्रदीप उसे ढांगू रोड पर एक दुकान के भीतर बने कमरे में ले गया।

दुकान के बाहर दो युवक खड़े थे। प्रदीप ने कमरे में ले जाकर उससे बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़ित युवती के बयान के आधार तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तालाश कर रही है।

मनीषा को 'Whatsapp' पर धमकाता था दिलप्रीत

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र गौड़): नुक्कड़ ढाबे के संचालक जोगिंद्र सिंह की बेटी मनीषा हत्याकांड में आरोपी दिलप्रीत के वकील तरमिंद्र सिंह की तरफ से मनीषा के मोबाइल की कॉल डिटेल की मांग पर सी.एफ.एस.एल. ने जो रिपोर्ट पेश की है वह दिलप्रीत के लिए खुद खतरा बन गई है। 

रिपोर्ट में दिलप्रीत और मनीषा की व्हाट्सएप डिटेल स्क्रीन शॉट्स के रूप में लगाई है। मनीषा के परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वकील मुनीष दीवान ने बताया कि स्क्रीन शॉट्स में दिलप्रीत मनीषा को गालियां व उसके परिवार को मारने की धमकियां दे रहा है। इससे साबित होता है कि मनीषा की हत्या पूरी साजिश के तहत की गई। वकील दीवान को 22 स्क्रीन शॉट्स साढ़े 12 जी.बी. के डाटा में से मिले हैं। ऐसे में इसी फॉरैंसिक रिपोर्ट को आधार बना मामले में वकील ने हत्या की धारा(आई.पी.सी. 302) के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। 
पुलिस ने मामले में धारा 304(गैर-इरादतन हत्या)लगाई है। अदालत में हत्या की धारा के तहत केस दर्ज करने की अर्जी पर बचाव पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई पर बचाव पक्ष इस अर्जी पर जवाब पेश करेगा। मामले में वकील तरमिंद्र सिंह ने मनीषा समेत उसके पारिवारिक सदस्यों व दिलप्रीत के मोबाइल नंबरों की व्हाट्सएप डिटेल की मांग भी की हुई है। इससे पहले गत 4 फरवरी को अदालत ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपहरण, गैर-इरादतन हत्या, सबूत मिटाने जैसी धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। 
अर्जी में क्या कहा
अर्जी में अदालत से मांग की है कि मामले में मोबाइल डाटा सामने आने से पता चला है कि दिलप्रीत के मनीषा से मैत्री थी। वह मनीषा और उसके परिवार को खत्म करना चाहता था। उसकी मनीषा के प्रति दुर्भावना थी। 
अर्जी में कहा है कि यह गैर-इरादतन हत्या का आम केस नहीं है, बल्कि सुनियोजित साजिशन की गई हत्या है। यदि ओवरडोज से भी हत्या हुई है तो वह भी हत्या के मकसद से दी गई थी। 

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